Lockdown 4.0 : प्रयागराज जिले में छह-छह फीट पर खुलेंगी 16 हजार दुकानें Prayagraj News
कहां कितनी राहत मिलेगी, यह आज स्पष्ट होने की उम्मीद
केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ही हालात के अनुरूप फैसला लेने की छूट दी है, इसलिए जिला प्रशासन की भूमिका खास होगी। चौथे चरण के लॉकडाउन के एलान के बाद राज्य सरकार का कोई दिशा निर्देश देर रात तक नहीं मिला था, इसलिए कहां कितनी राहत मिलेगी, यह सोमवार को ही साफ होने की उम्मीद है।
लॉकडाउन 4.0 में भी हालात करीब-करीब लॉकडाउन 3.0 जैसे ही रहेंगे
लॉकडाउन 4.0 में भी हालात करीब-करीब लॉकडाउन 3.0 जैसे ही रहेंगे। इतना जरूर होगा कि अब छह-छह फिट की दूरी पर दुकानें खुल सकेंगी और ग्राहक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान खरीद सकेंगे। मॉल बंद रहेंगे, इसलिए आने वाले ईद जैसे त्योहार की खरीदारी की रौनक यहां नहीं दिखेगी। अलबत्ता चौक व पुराने शहर में जरूर कुछ बदला बदला माहौल नजर आएगा। फ्लाइट भी शुरू नहीं होंगी।
ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदारों को कराना होगा
सोमवार यानी आज से किराना, कंफेक्शनरी, स्टेशनरी, टेलर, हेयर सैलून, पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, जनरल स्टोर की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन एक दूसरे के बीच छह फिट की दूरी होनी चाहिए। यहां ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन के इंतजार में असमंजस की स्थिति
रविवार को केंद्र की ओर से लॉकडाउन-4 के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर अफसरों में चर्चा हुई। राज्य सरकार की गाइडलाइन का इंतजार होता रहा, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी रही। अलबत्ता, यह तय माना जा रहा है कि कुछ रियायत मिल सकती है। भवन निर्माण से संबंधित दुकानें भी खुलने की उम्मीद जताई जा रही हैं। सीमेंट, सरिया तथा पेंट आदि की दुकानें खुलेंगी अथवा नहीं, इस बारे में सोमवार को रणनीति तय होगी। वैसे अभी निजी निर्माण कार्य को अनुमति नहीं मिली थी मगर राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। अफसरों ने आशा जताई है कि निजी निर्माण को अनुमति मिल सकती है। जो भी कार्य होगा वह फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही होगा। काम करने वाले मास्क का अवश्य प्रयोग करेंगे।
मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगी शादी
शादी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगी। इसी तरह अंत्येष्टि समेत अन्य आवश्यक कार्यों में जमावड़ा नहीं हो सकेगा। इन कार्यक्रमों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
आज से बिना मास्क निकले तो लगेगा जुर्माना
सोमवार से बिना मास्क, गमछा के निकले तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, खैनी खाकर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।
बिजली-पानी के दफ्तर खुल सकेंगे
विद्युत विभाग, जल निगम, जलकल समेत अन्य विभागों के मुख्य और स्थानीय कार्यालय खुल सकेंगे। बिजली और पानी के बिल भी जमा कराए जा सकेंगे। इसके लिए कैश काउंटर खोले जाएंगे। वहां सैनिटाइज होगा और फिजिकल दूरी का पालन करना होगा।
फल-सब्जी के ठेले लगाए जा सकेंगे
अब फल और सब्जी के ठेले चौराहों पर लगाए जा सकेंगे। हालांकि अभी तक ठेले गलियों से लेकर मोहल्लों तक जा रहे थे। लॉकडाउन-4 में इसके लिए छूट दी गई है। ठेले वाले को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार ने कहा
मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन-4 के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। आवश्यक सामान की डिलीवरी समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए राहत दी जा सकती है।
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