रायपुर प्रधान पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, DPDO ने भेजा नोटिस
सरसवां ब्लॉक के रायपुर ग्राम प्रधान अनूप कुमार पर आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में मनमानी और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम प्रधान ने कथित तौर पर चिह्नित स्थल की बजाय, केंद्र का निर्माण किसी अन्य स्थान पर शुरू करवा दिया है। इस मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) अनिल कुमार सिंह ने ग्राम प्रधान को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?
रायपुर गांव में एक नए आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए पहले से ही एक निर्धारित स्थान का चयन किया जा चुका था। हालांकि, आरोप है कि ग्राम प्रधान अनूप कुमार ने इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए, केंद्र का निर्माण एक अवांछित स्थान पर करवाना शुरू कर दिया। गांव के सचिव ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और ग्राम प्रधान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।
(प्रतीकात्मक तस्वीर AI)
सचिव ने की शिकायत, डीपीआरओ ने लिया संज्ञान
सचिव ने इस पूरी स्थिति से डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह को अवगत कराया। डीपीआरओ ने भी ग्राम प्रधान को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य चिह्नित स्थल पर ही किया जाए। बावजूद इसके, ग्राम प्रधान ने निर्देशों की अनदेखी करते हुए, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण दूसरे स्थान पर जारी रखा।
95जी के तहत नोटिस और आगे की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए, डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह ने ग्राम प्रधान अनूप कुमार के खिलाफ धारा 95जी के तहत नोटिस जारी किया है। यह धारा पंचायत राज अधिनियम के तहत पद के दुरुपयोग या वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई के लिए प्रयोग की जाती है। डीपीआरओ ने बताया कि नोटिस का निर्धारित समय के भीतर जवाब मिलने के बाद, नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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