नालासोपारा: अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त।
नालासोपारा: अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त। बिना अनुमति पांच मंजिला इमारत, कलेक्टर को जांच के आदेश
संवाददाता कन्हैयालाल दुबे
नालासोपारा: मुंबई उच्च न्यायालय ने नालासोपारा-पूर्व में एक पांच मंजिला अवैध इमारत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पालघर जिला कलेक्टर को जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह इमारत एंथनी हाई स्कूल के सामने बनी है।
सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई, शिकायतों पर कार्रवाई न होने का आरोप
यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकर फाटकरे की जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध निर्माण की कई बार शिकायत की, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
प्रतीकात्मक तस्वीर
आरटीआई से खुलासा, निर्माण की अनुमति नहीं
फाटकरे ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें वसई-विरार मनपा ने बताया कि इस जमीन पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण जारी रहा।
बिल्डरों पर धोखाधड़ी का आरोप, अवैध लेन-देन रोकने की मांग
याचिका में आरोप है कि बिल्डरों ने बिना पंजीकृत अनुबंधों के फ्लैट बेचे। फाटकरे ने कोर्ट से अवैध संपत्ति के लेन-देन पर रोक लगाने की अपील की।
हाई कोर्ट का सख्त आदेश, कलेक्टर को सुनवाई कर ध्वस्तीकरण का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराध्ये और न्यायमूर्ति एम. एस. कर्णिक की खंडपीठ ने कलेक्टर को सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लेने और अवैधता साबित होने पर इमारत गिराने का आदेश दिया।
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