शिक्षा के अधिकार के अनुपालन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना
बच्चो ड्रेस, जूता, पुस्तक आदि के लिए आयी करोड़ो की प्रतिपूर्ति राशि बिना बंटे वापस निजी स्कूल कानून से बचने के लिए अल्पसंख्यक संस्थान में पंजीकरण करा रहे हैं वाराणसी जिले में शिक्षा के अधिकार की धारा 12-1-सी के तहत 25 प्रतिशत वंचित वर्ग के बच्चों के निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है. जारी की गयी चयन सूचियों में स्कूलों के आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता नही रही है, तमाम आवेदन अकारण निरस्त किये गये हैं, वहीँ ग्रामीण क्षेत्र में बच्चो को स्कूल आबंटन में मनमानी की गयी है. सूची में शामिल होने के बावजूद कई निजी स्कूल चयनित बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दे रहे हैं अथवा अलग से पैसे वसूल रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों और बच्चो को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. विगत वर्षों में इस प्राविधान के तहत चयनित छात्रों को रूपये 5000/- की प्रतिपूर्ति का भुगतान नही हुआ है और प्रवेश लेने वाले स्कूलों को भी नियमानुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त नही हो पा रही है. विगत वर्षों में शासन से प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए भेजी गयी करोड़ो रूपये की धनराशि कर्मचारियों और अधिका...