वाराणसी: अपराधी को फरमान, '50 पौधे लगाओ, वरना लगेगा गुंडा ऐक्ट'
वाराणसी के एडीएम ने एक आरोपी को 50 पौधे लगाने की सजा सुनाई। आरोपी प्रमोद यादव को गुंडा नियंत्रण ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर शुक्रवार को एडीएम (प्रशासन) राजेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया था।
प्रमोद को एक पखवाड़े के अंदर 50 पेड़ लगाकर प्रमाण के रूप में उसकी फोटो और ग्रामीणों का सहमति-पत्र कोर्ट में पेश करना होगा। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करने पर ही गुंडा नियंत्रण अधिनियम में जारी नोटिस वापस लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 अगस्त तय की गई है।
फूलपुर पुलिस ने साल 2006 में आरोपी प्रमोद कुमार यादव के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। प्रकरण में जिला मैजिस्ट्रेट ने 30 जुलाई 2007 को अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की पुष्टि करते हुए आरोपी को छह माह के लिए वाराणसी जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपी की ओर से वाराणसी मंडल के आयुक्त की कोर्ट में अपील की गई। इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पौधरोपण की शर्त रखी है।
बीते महीने ही मऊ की सेशन कोर्ट ने जमानत स्वीकार करने के लिए पौधरोपण की अनिवार्य शर्त लगाई थी। इसी के साथ ही कोर्ट ने हाजिरी माफी के लिए भी कम से कम एक पौधे लगाने की शर्त रखी है।
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